उत्तर प्रदेश

निजी औद्योगिक पार्काे के विकास हेतु इच्छुक आवेदक 10 दिसम्बर तक जमा करें प्रस्ताव

निजी औद्योगिक पार्काे के विकास हेतु इच्छुक आवेदक 10 दिसम्बर तक जमा करें प्रस्ताव

गौड़ की आवाज अमेठी।* जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र के उपायुक्त उद्योग दिनेश कुमार चौरसिया ने बताया कि उ०प्र० सरकार द्वारा औद्योगिक भूमि की आवश्यकता को सुनिश्चित कराने हेतु निजी औद्योगिक पार्काे के विकास की योजना (प्लेज) प्रारम्भ की गयी है, जिसे निजी प्रवर्तक के द्वारा बिल्ड, ओन, ऑपरेट के आधार पर संचालित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना के अन्तर्गत इच्छुक निजी प्रवर्तकों द्वारा 10 एकड़ से 50 एकड़ तक की भूमि पर औद्योगिक पार्क विकसित करने का प्रस्ताव भूमि के सम्बन्धित दस्तावेजों सहित जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र को उपलब्ध कराया जाएगा एवं योजना के अन्तर्गत विकसित पार्काे में न्यूनतम प्रति एकड़ 01 इकाई को भूखण्ड आवंटित किया जाना अनिवार्य होगा व इसके साथ 75 प्रतिशत भूखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाईयों के लिए आरक्षित करना होगा। उन्होंने बताया कि निजी प्रवर्तक द्वारा औद्योगिक पार्क हेतु प्रस्तावित की जा रही भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में बन्धक रखा जाएगा एवं विकसित किये जा रहे निजी पार्काे के भूखण्डों के आवंटन, संचालन तथा मूलभूत सुविधाओं के रखरखाव का सम्पूर्ण दायित्व निजी विकासकर्ता का होगा तथा योजना के अन्तर्गत औद्योगिक पार्क को विकसित करने हेतु आवश्यक धनराशि 1 प्रतिशत ब्याज पर विकासकर्ता को उपलब्ध करायी जाएगी। इस सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि उक्त धनराशि को विकासकर्ता को दो किश्तों में उपलब्ध कराया जाएगा एवं विकसित निजी औद्योगिक पार्क में औद्योगिक भूखण्ड को क्रय करने अथवा लीज पर लेने पर उद्यमियो को स्टाम्प शुल्क से 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी तथा इस हेतु उन्होंने अनुरोध किया है कि इच्छुक एवं पात्र विकासकर्ता अपना प्रस्ताव 10 दिसम्बर 2024 तक कार्यालय-उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, अमेठी के कार्यालय में जमा करने का कष्ट करें।

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