सरकारी कर्मचारी न्यायालय के आदेश को दिखाएं ठेंगा पीड़ित को नहीं मिल रही है
गौंड कि आवाज संवाददाता धर्मेन्द्र कुमार गोंड रामपुर प्रतापपुर देवरिया

सरकारी कर्मचारी न्यायालय के आदेश को दिखाएं ठेंगा पीड़ित को नहीं मिल रही है
गौंड कि आवाज संवाददाता धर्मेन्द्र कुमार गोंड रामपुर प्रतापपुर देवरिया
न्यायालय के आदेश का नही हो रहा अनुपालन, एक साल से तहसील का चक्कर लगा रहा फरियादी 4 मार्च 2024 को हुआ था बेदखली का आदेश श्रीरामपुर थाना क्षेत्र एक गांव से सरकारी जमीन खाली करने को लेकर करीब एक वर्ष पूर्व तहसीलदार कोर्ट भाटपाररानी ने जमीन से बेदखल करने व 32 हजार हर्जाना का आदेश दिया था। आदेश के करीब एक वर्ष पूरे होने के बाद भी आदेश फाइलों में धूल चाट रहा है और धरातल पर कब्जाधारी मौज कर रहें हैं।थाना क्षेत्र के मिश्रौली गांव के रहने वाले विजेंद्र यादव ने बताया कि ग्राम सभा की भूमि को एक ब्यक्ति वर्षों से कब्जा किया है जिस मामले में वर्ष 2021 वाद दाखिल कर सरकारी जमीन खाली कराने की मांग की गई थी लेकिन तहसील के मिली भगत से उक्त मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था जिसके बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा हालांकि हाईकोर्ट ने मामले को संज्ञान लिया तो तहसीलदार कोर्ट भाटपाररानी ने चार मार्च 2024 को यह आदेश दिया कि मिस्रौली के गाटा संख्या 1791मि/0.040 हेक्टेयर में काबिज ब्यक्ति को बेदखल करते हुए 32 हजार हर्जाना व पांच सौ निष्पादन ब्यय आरोपित किया जाता है पीड़ित का आरोप है कि न्यायालय के आदेश के लगभग एक वर्ष बितने के बाद भी आज तक आदेश का अनुपालन न हो सका और ना ही ग्राम सभा की भूमि को खाली कराया गया।हालांकि पीड़ित इस मामले में डीएम देवरिया से गुहार लगाते हुए कब्ज मुक्ति अभियान में शामिल कर ग्राम सभा की जमीन खाली कराने के लिए गुहार लगाया गया है लेकिन अभियान के 15 दिन से अधिक बीत जाने के बाद भी उक्त जमीन को खाली नही कराया जा सका है।एसडीएम रत्नेश त्रिपाठी ने बताया कि जांच कर आवश्यक कार्यवाही होगा।