
गौड़ की आवाज, ब्यूरो प्रमुख कैमूर, बिहार।
मामला सूचना अधिकार से जुड़ा हुआ। राज्यपाल सचिवालय से मांगी गई सूचना को जिलाधिकारी को हस्तांतरित करने के दो माह बाद भी जिलाधिकारी के स्तर से कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने पर राज्य मुख्य सूचना आयुक्त त्रिपुरारी शरण ने जिलाधिकारी सावन कुमार को सूचना उपलब्ध कराने और 21 नवंबर को आयोग में उपलब्ध सूचना के प्रतिवेदन के साथ उपस्थित रहने का आदेश जारी किया है। तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अवर सचिवभी राज्यपाल सचिवालय के पत्र का हवाला देकर अंचलाधिकारी कुदरा को सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दे चुके हैं।यहां बताते चलें कि जून 2022 को सूचना की मांग की गई थी जो सूचना नहीं मिलने पर आयोग सुनवाई कर रहा है। जिसमें आयोग द्वारा डेढ़ साल में पांच बार मौका देकर लोक सूचना पदाधिकारी को अर्थ दंड से बचाने की भरपूर कोशिश की जा रही है।