दोहरे हत्याकांड के एक दोषी को आजीवन कारावास
एडीजे एकता वर्मा ने सुनाई सजा,तीन आरोपियों क़ी हो चुकी है मृत्यु
गौड़ की आवाज ब्यूरो सुलतानपुर जिले के क्षेत्र में रंजिश मे दो लोगों की हत्या करने वाले को एडीजे एकता वर्मा ने आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। 9 अगस्त को उसे दोषी ठहरा कर जेल भेजा गया था। अभियोजन के अनुसार घटना की एफआईआर जहूर अली निवासी गड़रियन का पुरवा मौजा गुडुरी ने पीपरपुर थाने मे 6 फरवरी 2006 को शाम लगभग सात बजे लिखाई थी। जिसके अनुसार उनका भाई जौहर अली शाम को छ बजे अयोध्या नगर बाजार से घर आ रहे थे। उनके साथ भतीजा नन्हे भी था। जब वे लोग मौर्य भट्ठा की ऑफिस के पास पहुंचे तो उनके गांव के नन्हू पाल, उदयराज, लेदई तथा बाबूलाल ने लाठी फरसा कुदाल व फावड़ा से भाई व भतीजे को मारने। बचाने दौड़े असगर अली उनकी औरत और जौहर अली औरत को भी मारा। चोटहिलो को अस्पताल लें जाया गया जहां इलाज के दौरान असगर की मौत हो गई। जौहर अली की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय भेजा तो विचारण के समय उदयराज को छोड़ अन्य क़ी मृत्यु हो गई। अभियोजन ने नौ गवाह परीक्षित कराया जबकि एक गवाह कोर्ट के आदेश पर और दो गवाह बचाव पक्ष ने पेश किया. घटना के पीछे पुरानी रंजिश बताई गई जिसमे 15-16 साल पहले बुद्धू के पिता मंगरू की हत्या असगर जौहर आदि ने कर दी थी जिसमें उनको सजा हुई थी अर्थदंड जमाकर सब छूट गए थे। जज ने उदयराज को सजा काटने के लिए जेल भेज दिया।