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गोसाईगंज बाजार के पांच व्यापारियों ने शपथ पत्र देकर फूड अधिकारी जयसिंहपुर प्रमोद कुमार पर घूसखोरी का लगाया आरोप

फूड विभाग के द्वारा व्यापारी उत्पीड़न अब सहन नहीं —रवीन्द्र त्रिपाठी

*भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री रवीन्द्र त्रिपाठी ने बताया कि प्रथम दृश्य जांच में सत्यता पाए जाने पर फ़ूड अधिकारी प्रमोद कुमार का स्थानांतरण कर दिया गया है लेकिन स्थानांतरण कोई कार्यवाही नहीं है भ्रष्ट आधिकारी प्रमोद कुमार के खिलाफ जांच के उपरांत कार्यवाही होने तक संगठन संघर्ष करता रहेगा।*मांग पत्र के साथ पांचो व्यापारियों का शपथ पत्र संलग्न कर मांग किया है गोसाईगंज बाजार के व्यापारी सुमित कुमार मोदनवाल पुत्र महेश कुमार मोदनवाल शपथ पत्र देकर फूड प्रमोद कुमार के द्वारा फूड लाइसेंस के नाम पर₹2500 मांगा व 2000रूपये लिया जबकि लाइसेंस की फीस ₹100 है। व्यापारी प्रेम प्रकाश पुत्र रामलाल ने शपथ पत्र देकर शिकायत किया है कि फूड अधिकारी प्रमोद कुमार द्वारा इनसे जबरन₹3000 जेब से निकाल लिया गया।व्यापारी राकेश कुमार पुत्र रामलाल निवासी ने शपथ पत्र शिकायत किया है पूरनलाल कसौधन पुत्र स्वर्गीय मिश्रीलाल कसौधन ने अवैध वसूली की शिकायत किया है ये सभी फतेहपुर संगत थाना गोसाईगंज तहसील जयसिंह पुर जनपद सुल्तानपुर ने शपथ पत्र देकर फूड आधिकारी प्रमोद कुमार पर ₹5000 वसूलने का आरोप लगाया वहीं श्री खुमान सिंह पुत्र जगराम निवासी ग्राम रायपुरा नंबर दो तहसील लहार रायपुर भिंड मध्य प्रदेश ने भी शपथ पत्र देकर फूड आधिकारी प्रमोद कुमार पर ₹3000 मांगने का आरोप लगाया है।पांचो व्यापारियों ने पूर्व में अपर जिलाधिकारी प्रशासन से शिकायत किया था अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने इन लोगों को शपथ पत्र देने को कहा था इन लोगों ने शपथ दे दिया था आज पांचो लोगों का शपथ पत्र संलग्न कर अपर जिला अधिकारी प्रशासन को पत्र देकर निवेदन किया कि इसकी जांच मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर करवाते हुए कार्यवाही करने की कृपा करें और कार्यवाही की जानकारी हम संगठन के पदाधिकारी को भी देने की कृपा करें। *साथ ही साथ साथ मांग पत्र में मांग किया गया है कि नगर में पूरा अधिकारी अभय सिंह अपने साथ रवि यादव ,कादीपुर के फूड अधिकारी के साथ अनंत सिंह , लंभुआ के फ़ूड अधिकारी के साथ सुनील शर्मा सदर फ़ूड अधिकारी के साथ तथा जयसिंहपुर फ़ूड अधिकारी के साथ प्राइवेट व्यक्ति चल रहे हैं जबकि शासनादेश है कि किसी भी दशा में कोई अधिकारी अपने साथ प्राइवेट आदमी लेकर नहीं चलेगा। लेकिन यह अधिकारी मान नहीं रहे हैं बड़े लाइसेंस का शुल्क 2000 है जिसके लिए व्यापारियों से 5 से 10000 लिया जा रहा है और छोटे लाइसेंस का ₹100 है जिसके लिए व्यापारियों से दो से ₹3000 लिए जा रहे हैं निवेदन है कि शिविर लगाकर शासनादेश में तय रेट पर ही लाइसेंस जारी किया जाए। अधिकारियों द्वारा नमूना भरने के लिए लिए जाने वाली सामग्री का भुगतान नहीं किया जाता है जबकि शासनादेश है कि हर हाल में इसका भुगतान किया जाए लेकिन अधिकारियों द्वारा व्यापारियों को पेमेंट नहीं किया जाता है और सरकार से बिल बनाकर पेमेंट ले लिया जाता है।**फूड विभाग में जो गाड़ी लगी है वह काफी दिनों से लगी है उसका ड्राइवर भी व्यापारियों के पास जाकर अवैध वसूली का प्रयास करता है उसको तत्काल फूड विभाग से हटाया जाए।**अपर जिलाधिकारी गौरव शुक्ल महोदय सभी बिंदुओं पर* *कार्यवाही का आश्वासन दिया है।*मांग पत्र देने वालों में प्रदेशसंगठन मंत्री अनूप श्रीवास्तव जिला उपाध्यक्ष जय भारत मिश्रा तहसील अध्यक्ष राजेंद्र कशोधन तहसील उपाध्यक्ष पवन गुप्ता तहसील उपाध्यक्ष शीतला अग्रहरी लंभुआ के पीड़ित व्यापारी बाबूराम बरनवाल सहित कई अन्य उपस्थित रहे।*

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