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कन्या शिक्षा परिसर, ढेंगदा में छात्र-छात्राओं को किया कानूनी रूप से जागरूक

कन्या शिक्षा परिसर, ढेंगदा में छात्र-छात्राओं को किया कानूनी रूप से जागरूक

गौड़ की आवाज ब्यूरो प्रमुख पूजा राठौर श्योपुर जिले के क्षेत्र सेम.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के दिशा-निर्देशानुसार एवं माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्योपुर राकेश कुमार गुप्त के आदेश के पालन में जिला प्राधिकरण श्योपुर के मार्गदर्शन में न्यायोत्सवः विधिक सेवा सप्ताह के अंतर्गत आदिवासी कन्या शिक्षा परिसर ढेंगदा में विधिक जागरूकता शिविर सहनुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया।उक्त शिविर विद्यालयीन छात्राओं द्वारा बाल विवाह विषय पर नाट्य मंचन के माध्यम से बताया गया कि कम उम्र में बाल विवाह होने से लड़की का शारीरिक एवं मानसिक विकास नहीं हो पाता है ऐसी स्थिति में गर्भधारण करने से खून की कमी, गर्भ के गिरने की संभावना एवं लड़की की जान जाने का जोखिम बना रहता है। इसी के साथ शिक्षा अपूर्ण रह जाती है और भविष्य में किसी भी प्रकार की हिंसा या अलगाव होने पर स्त्री का जीवन पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। इसलिये 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर एवं शिक्षा पूर्ण होने पर ही विवाह करना चाहिए।साथ ही उक्त शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी शिखा शर्मा, द्वारा बताया गया कि वर्तमान समय में आर्थिक रूप से सक्षम होना एक महिला के लिये सबसे आवश्यक है यदि महिला आर्थिक रूप से सक्षम है तो वह कितनी भी विपरीत परिस्थिति में स्वयं का एवं बच्चों का भरण-पोषण कर आत्मसम्मान के साथ रह सकती है।शिविर के दौरान उपस्थित छात्राओं द्वारा पूछे गये सवालों का संतोषप्रद जबाव दिया जाकर संतुष्ट किया गया। उक्त शिविर में अरूण कुमार खरादी प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश शिखा शर्मा, विधिक सहायता अधिकारी, लालजीराम मीणा सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग, छात्रावास की अधीक्षिका व अन्य शिक्षकगण एवं छात्र एवं छात्राएं उपस्थित रहें।

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