उत्तर प्रदेश

पटाखा विक्रय की दुकान लगाने की सशर्त अनुमति देने हेतु संबंधित तहसील क्षेत्र के उप जिला मजिस्टेट नामित

पटाखा विक्रय की दुकान लगाने की सशर्त अनुमति देने हेतु संबंधित तहसील क्षेत्र के उप जिला मजिस्टेट नामित

गौड़ की आवाज संवाददाता धर्मेन्द्र कुमार गोंड देवरिया,  जिला मजिस्ट्रेट ने प्रतिवर्ष कीभांति इस वर्ष भी दीपावली त्यौहार के अवसर पर आतिशबाजी फुटकर विक्रय स्थल जन सुविधानुसार आबादी क्षेत्र से दूर सुरक्षित स्थल का चयन कर पटाखा विक्रय की दुकान लगाने की सशर्त अनुमति देने हेतु संबंधित तहसील क्षेत्र के उप जिला मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया है। इसके लिए जो व्यक्ति आवेदन पत्र प्रस्तुत करें, उसकी जांच अग्निशमन अधिकारी एवं स्थानीय पुलिस थाने कराया जाना होगा। स्थानीय थानाध्यक्ष, अग्निशमन अधिकारी एवं संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट इस बात को सुनिश्चित करेंगें कि बिना अनुमति पत्र के कोई भी व्यक्ति आतिशबाजी के बने बनाये पटाखों आदि का विक्रय न करने पाये।जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती दिव्या मित्तल ने निर्देश दिया है कि दीपावली के दौरान आतिशबाजी के बने बनाए छोटे पटाखों की बिक्री के लिए अस्थाई एवं अंशकालिक अनुमति दी जाएगी। इस अनुमति के अंतर्गत स्थाई व अस्थाई शेड में पटाखों की दुकानों के लिए अनुज्ञप्ति जारी की जाएगी। आतिशबाजी के बने बनाये छोटे पटाखों की बिक्री हेतु अस्थाई एवं अंशकालिक अनुमति 29 से 31 अक्टूबर 2024 तक के लिए पूर्व की भांति निर्गत किये जाने हेतु संबंधित तहसील क्षेत्र के उप जिला मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया गया है।पटाखों की बिक्री एवं सुरक्षा के सभी आवश्यक नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना आवश्यक है। दुकान संचालक एवं ग्राहक दोनों को सुरक्षा उपायों का पालन करना अनिवार्य होगा। आतिशबाजी की समस्त दुकानें उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, इलाहाबाद द्वारा प्रसारित नियम के अनुरूप सुरक्षा की दृष्टिकोण से अपने क्षेत्र में आबादी से दूर खुले प्रांगण में ही खोली जाय एवं दुकाने एक दूसरे के सामने न हो तथा उनके बीच की दूरी कम से कम 03 मीटर हो। अग्निशमन अधिकारी वहां पर सुरक्षा के सभी इंतजाम सुचारू रूप से करेंगे।

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