मत्स्य पालन को बढ़ावा दिये जाने हेतु इच्छुक आवेदक समयान्तर्गत पोर्टल पर करें आवेदन
मत्स्य पालन को बढ़ावा दिये जाने हेतु इच्छुक आवेदक समयान्तर्गत पोर्टल पर करें आवेदन
अमेठी मत्स्य पालक विकास अभिकरण के प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि मत्स्य पालन को अधिक से अधिक बढ़ावा दिये जाने हेतु मत्स्य जीवी सहकारी समिति के गठन किये जाने हेतु विभागीय पोर्टल fisheries.up.gov.in/s खोला गया है, जिसके तहत पोर्टल पर दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश के आधार पर प्राप्त आवेदनों का सत्यापन उपरान्त मत्स्य जीवी सहकारी समितियों का गठन कराया जायेगा। उन्होंने बताया कि समिति की साधारण सदस्यता हेतु ऐसे मछुआ समुदाय के व्यक्तियों के लिए खुली होगी जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो, सभी सदस्यों के पास आधार कार्ड एवं मोबाइल नम्बर होना अनिवार्य है, एक परिवार से एक ही व्यक्ति समिति का सदस्य हो सकता है तथा समिति के गठन हेतु 27 सदस्यों का होना अनिवार्य है जिसमें से 03 अनुसूचित जाति के सदस्य एवं 06 महिला सदस्य अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि समिति के सचिव की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट होना अनिवार्य है, एक व्यक्ति एक ही समिति का सदस्य हो सकता है, समिति में कोई बिचौलिया नहीं होना चाहिए तथा सदस्यों का अंश पूंजी प्रति सदस्य रू0 100 तथा प्रवेश शुल्क रू0 10 प्रति सदस्य होगी। इस सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि निबन्धन द्वारा जारी दिशा-निर्देश उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम-1965 नियमावली-1968 के प्राविधानानुसार लागू होंगे तथा आवेदक द्वारा आवेदन की तिथि से 30 दिन के अन्दर समस्त अभिलेख पोर्टल पर अपलोड कर प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की दशा में आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।