किशोरियों से दुष्कर्म करने वालों को दस साल कैद
बीस साल का अर्थदंड भी लगाया, चचेरी बहनों को भगा लें गए थे दोषी दो
गौड़ की आवाज ब्यूरो सुलतानपुर जिले के क्षेत्र में किशोरियों का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले दो दोषियों को पॉक्सो कोर्ट के जज नीरज कुमार श्रीवास्तव ने दस-दस वर्ष कारावस की सजा सुनाई है। उन पर लगाए गए 20 हजार के अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश है। घटना जयसिंहपुर कोतवाली के एक गांव की है।विशेष लोक अभियोजक रमेश चंद्र सिंह ने बताया कि घटना की एफआईआर एक किशोरी के पिता ने 15 अगस्त 2020 को लिखाई थी। जिसके अनुसार उसकी सोलह वर्ष और उसके भाई की 15 वर्ष की बेटी 14 अगस्त 20 को भोर में उसके गांव के अखिलेश, राहुल व राकेश भगा ले गए। बहुत खोजने पर भी नहीं मिल रही है। पुलिस ने विवेचना शुरू की तो दोनों किशोरियां मिल गई। दोनों ने बताया कि उनके साथ राहुल व अखिलेश ने दुष्कर्म भी किया है। पुलिस ने राकेश को क्लीन चिट दे दी।मुकदमा चला तो अभियोजन ने नौ गवाह परीक्षित कराया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विशेष जज ने दोनों को सजा काटने के लिए जेल भेज दिया।