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झूठी शिकायत करने वाले को हाईकोर्ट की फटकार

तालाब अतिक्रमण का आरोप लगाने वाला खुद निकला अतिक्रमणकारी, कोर्ट ने दिए कार्रवाई के निर्देश

सुल्तानपुर के जयसिंहपुर तहसील में तालाब अतिक्रमण का एक विचित्र मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता राजेंद्र प्रसाद पांडेय ने सत्यदेव सिंह पर तालाब में अतिक्रमण का आरोप लगाया था, लेकिन लेखपाल राम सुभावन की जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है।जांच में पता चला कि आरोपी सत्यदेव सिंह का तालाब पर कोई अतिक्रमण नहीं है, बल्कि स्वयं शिकायतकर्ता राजेंद्र प्रसाद पांडेय का मकान और छप्पर तालाब की भूमि पर अवैध रूप से बना हुआ है। इस अतिक्रमण को हटाने के लिए पिछले 17 वर्षों से बेदखली की कार्यवाही चल रही है। राजस्व टीम ने 6 मार्च 2024 को मौके का निरीक्षण किया और पाया कि सत्यदेव सिंह का शौचालय और पेड़ गाटा संख्या 401 की पुरानी आबादी भूमि में स्थित हैं, जहां वे 25 वर्षों से रह रहे हैं।लखनऊ हाईकोर्ट ने याचिका संख्या 11179/2024 में महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए एसडीएम जयसिंहपुर को निर्देश दिया है कि गाटा संख्या 408 और 414 में दोबारा नोटिस जारी न किया जाए। पूर्व लेखपाल और राजस्व निरीक्षक पहले ही अदालत में बयान दे चुके हैं कि गाटा संख्या 408 में सत्यदेव सिंह का कोई कब्जा नहीं है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि एक ही गाटे में किसी व्यक्ति के खिलाफ टुकड़ों में कार्रवाई नहीं की जा सकती।एसडीएम ने अब द्वितीय नोटिस को निरस्त कर दिया है और तहसीलदार न्यायालय को प्रकरण की जांच का आदेश दिया है। यह मामला दर्शाता है कि कैसे कभी-कभी झूठी शिकायतें करने वाले स्वयं ही कानून के उल्लंघनकर्ता निकलते हैं।

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