उत्तर प्रदेश

जनपद देवरिया में निषेधाज्ञा जारी

गौड़ कि आवाज ब्यूरो देवरिया

देवरिया,आगामी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं और विभिन्न त्यौहारों के मद्देनजर शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्री गौरव श्रीवास्तव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत जनपद में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 09 अप्रैल 2025 तक प्रभावी रहेगा।
इस आदेश के तहत जनपद में ध्वनि विस्तारक यंत्रों जैसे लाउडस्पीकर का उपयोग निर्धारित डेसिबल सीमा में किया जाएगा, ताकि किसी को असुविधा न हो। किसी धार्मिक स्थल को क्षति पहुंचाने या इस प्रकार के कार्यों के लिए प्रेरित करने की अनुमति नहीं होगी। धर्म विशेष की भावनाओं को आहत करने, साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाने, धार्मिक उन्माद पैदा करने वाले पोस्टर, नारे, या ऑडियो-वीडियो सामग्री का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र लेकर चलना वर्जित रहेगा। लाइसेंसी शस्त्र लेकर चलने की अनुमति केवल जिला मजिस्ट्रेट या उप जिला मजिस्ट्रेट से स्वीकृति के बाद दी जाएगी। सिख समुदाय के कृपाण धारण करने, वृद्ध, दिव्यांग या अंधे व्यक्तियों द्वारा लाठी का उपयोग इस प्रतिबंध से मुक्त रहेगा।
परीक्षा केंद्रों पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर अन्य किसी व्यक्ति को शस्त्र लेकर परीक्षा केंद्र के पास जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्र, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, आईटी गैजेट्स, या अन्य संचार उपकरण ले जाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केंद्रों के 1 किमी के दायरे में फोटो कॉपियर और स्कैनर के संचालन पर भी रोक रहेगी परीक्षा केंद्रों के आसपास 100 मीटर के दायरे में 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा केंद्रों से किसी भी प्रश्न पत्र या परीक्षार्थी को परीक्षा समाप्त होने तक बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।
सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाहें फैलाने, धार्मिक उन्माद पैदा करने वाले एसएमएस, एमएमएस, व्हाट्सएप संदेश या ट्वीट प्रसारित करने पर भी पूर्णत: रोक लगाई गई है। पंचायत या महापंचायत आयोजित करने और इस प्रकार की बैठकों में भाग लेने पर भी प्रतिबंध रहेगा।अत्यावश्यक स्थिति को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को प्रतिबंधित क्षेत्र में गतिविधियां संचालित करने की अनुमति नहीं होगी। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध होगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button