बिना पहचान पत्र अधिवक्ताओं का न्यायालय परिसरों में प्रवेश वर्जित

सुलतानपुर गौड़ की आवाज ब्यूरो। जिला के बार काउन्सिल ऑफ उत्तर प्रदेश से वर्ष 2010 के बाद पंजीकृत अधिवक्ताओं को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे बिना रजिस्ट्रेशन कार्ड अथवा सी०ओ०पी० पहचान पत्र के न्यायालय परिसरों में प्रवेश न करें।बार एसोसिएशन सुलतानपुर के अध्यक्ष राघवेन्द्र प्रताप सिंह व महासचिव दिनेश कुमार दूबे ने जारी आदेश में कहा है कि अधिवक्ता बंधु सिविल कोर्ट परिसर, कलेक्ट्रेट परिसर तथा तहसील परिसर सुलतानपुर में प्रवेश करते समय अनिवार्य रूप से अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड व सी०ओ०पी० पहचान पत्र अपने पास रखें। उन्होंने चेतावनी दी कि जाँच समिति द्वारा मांगे जाने पर पहचान पत्र न दिखाने की स्थिति में संबंधित अधिवक्ता के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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