टावर केबल चोरी प्रकरण में कोर्ट ने सुनाया फैसला : एक दोषी, एक बरी
सुलतानपुर गौड़ की आवाज ब्यूरो शिवगढ़ थानाक्षेत्र के ग्राम सकरसी में बीते साल इण्डस कम्पनी के मोबाइल टावर की पावर केबल चोरी प्रकरण में सीजेएम नवनीत सिंह की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने चोरी व बरामदगी के आरोपी रवि सिंह पुत्र स्वामी सिंह निवासी ग्राम उतुरी थाना कोतवाली देहात को एक वर्ष का साधारण कारावास एवं दो-दो हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। वहीं सहआरोपी पिन्टू पुत्र साहबदीन की तरफ से पैरवी कर रही लीगल एड डिफेंस काउंसिल के तर्को एव॔ साक्षयों से सहमत होकर आरोपी पिन्टू को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा सौरभ कुमार सिंह पुत्र राजेश कुमार सिंह ने थाना शिवगढ़ में तहरीर दी थी कि ग्राम सकरसी में स्थित इण्डस कम्पनी के मोबाइल टावर की पावर केबल 13 फरवरी 2024 की शाम लगभग 7 बजे अभियुक्त रवि सिंह व पिन्टू चोरी कर रहे थे। घटना के समय टावर का अलार्म बजने पर वह मौके पर पहुंचे और साथी कुलदीप मिश्रा की मदद से आरोपी रवि सिंह को 7 मीटर केबल सहित पकड़ लिया, जबकि पिन्टू करीब 10 मीटर केबल छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर विवेचना उपरान्त आरोप पत्र पेश किया ।