पॉक्सो कोर्ट ने तीन दोषियों को सुनाई तीन साल की कैद

सुल्तानपुर गौड़ की आवाज विविध संवाददाता। जिले के स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने बुधवार को किशोरी से छेड़खानी व घर में घुसकर मारपीट व अन्य आरोपों से जुड़े मामले में मुख्य आरोपी सोनू उर्फ सरवरे आलम को छेड़खानी सहित अन्य धाराओं में तीन साल की सजा व 15 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई । अदालत ने आरोपी सद्दाम हुसैन व कल्ली उर्फ जुनैद को घर में घुसकर मारपीट सहित अन्य धाराओं में दोषी ठहराते हुए तीन साल व 5 – 5 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक रमेश चन्द्र सिंह के मुताबिक कोतवाली देहात थाने के एक गांव की रहने वाले पीड़िता किशोरी के पिता ने आठ मई 2020 की घटना बताते हुए स्थानीय थाने के आरोपी सोनू, सद्दाम, कल्ली व गुलहसन सहित पांच लोगों के खिलाफ छेड़खानी व घर में घुसकर मारपीट व अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने तीनों आरोपियो के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button