
गौड़ की आवाज, ब्यूरो प्रमुख कैमूर, बिहार।
स्थानीय स्तर पर शिकायत करने के बाद भी निवारण नहीं होने पर उस शिकायत पत्र की प्रति के साथ शिकायत को सरकार और विभाग को भेज निवारण की मांग की जाती है। इसी क्रम में राज्यपाल सचिवालय को ईमेल से की गई शिकायत पर भी कोई जवाब नहीं मिलने पर अपने ईमेल पर हुई कार्रवाई की जानकारी हेतु सूचना का अधिकार के तहत अपने आवेदन पर हुई कार्रवाई की जानकारी की मांग जून 2022 में की गई। आरटीआई एक्ट में 30 दिन में सूचना देने का प्रावधान है तो संबंधित अधिकारी को आवेदन हस्तांतरित करने का समय 5 दिन का। लेकिन 2 साल बाद जब राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर राज्यपाल सचिवालय को तलब किया तो आवेदन संबंधित को हस्तांतरित कर एक प्रति आवेदक को भी दी गई। अब देखना या दिलचस्प होगा कि सूचना आवेदन को 2 साल तक पेंडिंग रखने पर बिहार राज्य सूचना आयोग द्वारा क्या रुख अख्तियार किया जा रहा है।